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स्थानांतरण नौकरी का हिस्सा, अदालतें सामान्यत: नहीं कर सकती हैं हस्तक्षेप

https://ift.tt/eA8V8J इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्थानांतरण नौकरी का हिस्सा है और किसी सेवा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। इसलिए जब तक कोई विशेष कारण न हो अदालतें स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।

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